CBDT ने बढ़ाई टैक्स ऑडिट रिपोर्ट की डेडलाइन: अब 31 अक्टूबर 2025 तक — किसे फायदा, क्या करें अभी?

CBDT ने बढ़ाई टैक्स ऑडिट रिपोर्ट की डेडलाइन: अब 31 अक्टूबर 2025 तक — किसे फायदा, क्या करें अभी?

CBDT ने बढ़ाई टैक्स ऑडिट रिपोर्ट की डेडलाइन: अब 31 अक्टूबर 2025 तक — किसे फायदा, क्या करें अभी?
CBDT ने बढ़ाई टैक्स ऑडिट रिपोर्ट की डेडलाइन: अब 31 अक्टूबर 2025 तक — किसे फायदा, क्या करें अभी?

इनकम टैक्स भरने वालों के लिए राहत भरी खबर है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने पिछले वर्ष 2024-25 (आकलन वर्ष 2025-26) की ऑडिट रिपोर्ट दाखिल करने की आखिरी तारीख 30 सितंबर 2025 से बढ़ाकर 31 अक्टूबर 2025 कर दी है। यानी करदाताओं और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के पास अब तैयारी के लिए एक महीने का अतिरिक्त समय है। विभाग ने इसकी जानकारी अपने आधिकारिक X हैंडल पर भी साझा की।

सीधे शब्दों में समझें तो यह बढ़ोतरी उन करदाताओं के लिए है जिन पर इनकम टैक्स एक्ट की धारा 44AB के तहत टैक्स ऑडिट लागू होता है, या जिनके खातों का ऑडिट किसी अन्य कानून (जैसे कंपनियां अधिनियम) के अंतर्गत अनिवार्य है। आमतौर पर ऑडिट रिपोर्ट (Form 3CA/3CB के साथ 3CD) पहले जमा करनी होती है, उसके बाद ऑडिट केस का ITR फाइल किया जाता है। अब रिपोर्ट के लिए 31 अक्टूबर 2025 तक का समय मिलेगा।

क्यों बढ़ाई गई तारीख?

CBDT को कई प्रोफेशनल और ट्रेड बॉडीज़—जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के निकाय, टैक्स बार एसोसिएशंस और AIFTP—की तरफ से अनुरोध मिले थे। तर्क था कि कई राज्यों में बाढ़/प्राकृतिक आपदाएं, आईटी सिस्टम की तकनीकी दिक्कतें और भारी अनुपालन बोझ की वजह से समय पर ऑडिट पूरा करना मुश्किल हो रहा है। इसी बीच राजस्थान हाईकोर्ट (जोधपुर बेंच) के एक अंतरिम आदेश के बाद भी तारीख बढ़ाने पर सहमति बनी।

किसे टैक्स ऑडिट कराना होता है? (धारा 44AB)

  • बिज़नेस: कुल टर्नओवर 1 करोड़ रुपये से अधिक हो। अगर कैश रिसीप्ट्स और कैश पेमेंट्स, दोनों मिलाकर 5% से कम हैं, तो सीमा 10 करोड़ रुपये तक बढ़ जाती है।
  • प्रोफेशन: सकल प्राप्तियां 50 लाख रुपये से अधिक।
  • प्रिज़म्प्टिव टैक्सेशन (44AD/44ADA/44AE): निर्धारित दर से कम लाभ दिखाने पर, और कुल आय बेसिक एक्ज़ेम्प्शन लिमिट से ऊपर हो।
  • जिनके खातों का ऑडिट किसी अन्य कानून के तहत अनिवार्य है (जैसे कंपनी ऑडिट) — इन्हें भी 3CA/3CD देना होता है।

क्या ITR की तारीख भी बढ़ी है?

फिलहाल CBDT ने “ऑडिट रिपोर्ट” की डेडलाइन बढ़ाई है। ऑडिट केस के ITR की सामान्य अंतिम तारीख 31 अक्टूबर 2025 ही रहती है (ट्रांसफर प्राइसिंग मामलों में ITR की नियत तारीख परंपरागत रूप से 30 नवंबर होती है)। अगर रिटर्न की तारीख में कोई बदलाव होगा तो CBDT अलग से नोटिस/प्रेस रिलीज़ जारी करेगा। इसलिए अभी मान लें—पहले ऑडिट रिपोर्ट फाइनल कराएं, फिर समय रहते ITR।

देर से ऑडिट पर पेनल्टी क्या है?

धारा 271B के तहत देरी पर 0.5% तक (टर्नओवर/ग्रॉस रिसीप्ट्स का), अधिकतम 1,50,000 रुपये पेनल्टी लग सकती है। असाधारण परिस्थितियां (जैसे प्राकृतिक आपदा) होने पर राहत के प्रावधान हैं, लेकिन उसके लिए उचित दस्तावेज़ी समर्थन जरूरी होता है।

अभी क्या करें? एक छोटा चेकलिस्ट

  • किताबें/लेजर क्लोज़: ट्रायल बैलेंस, बैंक रीकंसिलिएशन, देनदार/लेनदार की पुष्टि।
  • GST मिलान: GSTR‑1/3B बनाम बुक्स; ITC रीकंसिलिएशन।
  • TDS/TCS: स्टेटमेंट्स (26Q/24Q/27EQ) मिलान और 26AS, AIS/TIS से क्रॉस‑चेक।
  • फिक्स्ड एसेट रजिस्टर: डेप्रिसिएशन शेड्यूल अपडेट।
  • संबंधित फॉर्म: 3CA/3CB + 3CD की सभी क्लॉज़ का डेटा, विशेषकर क्लॉज़ 44 (GST), क्लॉज़ 21 (डिसअलाउंसेंस) ध्यान से।
  • अनुपालन: CA का UDIN जनरेट, DSC वैलिड, और ई‑फाइलिंग पोर्टल पर CA असाइनमेंट सही।
  • अपलोड फ्लो: CA फॉर्म अपलोड करे → असेसी लॉगिन में “Pending for acceptance” से अप्रूव करें → सफल ई‑वेरिफिकेशन।

क्या CBDT आगे भी तारीख बढ़ा सकता है?

आमतौर पर CBDT केवल विशेष परिस्थितियों में ही तारीख बढ़ाता है। इस बार प्राकृतिक आपदाएं, तकनीकी दिक्कतें और कोर्ट का हस्तक्षेप मुख्य वजह रहीं। इसलिए भविष्य में दोबारा ऐसा कदम तभी उठाया जाएगा जब हालात असाधारण हों।

कुछ अतिरिक्त बातें

  • जिन मामलों में ट्रांसफर प्राइसिंग रिपोर्ट (Form 3CEB) लगती है, उसकी अलग टाइमलाइन रहती है; उस पर नजर रखें।
  • चैरिटेबल/शैक्षणिक संस्थाओं के लिए 10B/10BB जैसी ऑडिट रिपोर्ट्स भी “विभिन्न ऑडिट रिपोर्ट” श्रेणी में आती हैं—अपने CA से अपनी श्रेणी कन्फर्म कर लें।
  • कंपनियों/LLP के लिए आम तौर पर DSC अनिवार्य है; व्यक्तिगत असेसी EVC से भी अप्रूव कर सकते हैं।

निष्कर्ष

डेडलाइन बढ़ना अच्छी खबर है, पर इसे “लास्ट‑मिनट ब्रीदिंग स्पेस” ही समझें। अभी से डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लें ताकि 31 अक्टूबर से पहले ऑडिट रिपोर्ट भी फाइल हो जाए और ITR भी समय से जमा हो। नियमों में किसी और बदलाव के लिए CBDT की आधिकारिक वेबसाइट/X अपडेट पर नज़र रखें और अपने CA के साथ नियमित संवाद बनाए रखें।

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